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दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस कार्रवाई और हिंसा की जांच के लिए बनेगी हाई-पावर्ड कमेटी

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नई दिल्ली। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी गठित करने का फैसला किया है। अदालत ने कहा कि समिति पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए गए बल प्रयोग के साथ-साथ प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के घायल होने और हिंसा से जुड़े आरोपों की भी जांच करेगी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रस्तावित समिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व डीजीपी और पूर्व सीबीआई निदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है। समिति के अन्य सदस्यों को लेकर विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे और इसके बाद आदेश जारी किया जाएगा।

यह मामला 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर निकाले गए छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया था। पुलिस ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है।

वहीं, प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी को लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए प्रस्तावित समिति के जरिए दोनों पक्षों के आरोपों और परिस्थितियों की पड़ताल करेगा।

अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे मामलों में पुलिस बल के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की जरूरत पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को दिल्ली प्रदर्शन से जुड़े विवाद की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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