मुंबई। ट्रैफिक बाधित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा दो जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने पहली कार्रवाई मुंबई एयरपोर्ट पर की है. वहीं दूसरी कार्रवाई भांडुप में ठेलेवाले पर की है. पहली कार्रवाई में मुंबई एयरपोर्ट के अराइवल पर गलत तरीके से कार पार्क कर ट्रैफिक में बाधा और खतरा पैदा करने के मामले में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ने एक चालक के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत कार्रवाई की गई है.

गश्त के दौरान पुलिस ने एयरपोर्ट पर की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, यह मामला 1 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6:45 बजे का है, जब एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल आरती निवृत्ती कुळसुंगे गश्त पर थीं. इस दौरान वह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 (विले पार्ले पूर्व) के अराइवल एरिया में पहुंचीं. गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक कार (MH-05-DK-4238) सड़क के बीचों-बीच खड़ी मिली, जिससे यातायात बाधित हो रहा था और आम लोगों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था.

पुलिस ने चालक से की पूछताछ

पूछताछ में चालक ने अपनी पहचान सद्दाम हुसैन अब्दुल हमीद (33), निवासी ठाणे पश्चिम के रूप में बताई. पुलिस ने उसे मौके पर ही समझाया कि इस तरह सार्वजनिक सड़क पर वाहन खड़ा करना कानूनन अपराध है और इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है. इसके बाद मौके पर पंचों की मौजूदगी में स्थिति का पंचनामा किया गया, जिसमें पाया गया कि वाहन गलत तरीके से पार्क कर ट्रैफिक में बाधा डाली जा रही थी. एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ने आरोपी चालक के खिलाफ BNS की धारा 285 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

भांडुप में सब्जी बेचने वाले पर FIR दर्ज

मुंबई के भांडुप इलाके में सार्वजनिक सड़क पर हाथगाड़ी लगाकर सब्जी बेचने और यातायात में बाधा उत्पन्न करने के मामले में भांडुप पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस के मुताबिक बुधवार को सुबह करीब 11:15 बजे भांडुप पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इस दौरान टीम टेंभीपाड़ा रोड स्थित वैभव चौक पहुंची, जहां एक संकरी सड़क के किनारे लकड़ी की हाथगाड़ी पर सब्जी बेचते हुए एक व्यक्ति को देखा गया।

हादसे की आशंका के बीच की गई कार्रवाई

जांच में पाया गया कि हाथगाड़ी सड़क पर इस तरह खड़ी की गई थी, जिससे वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी और हादसे की आशंका बनी हुई थी. पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान राजेश बेचालाल गुप्ता (38), निवासी भांडुप पश्चिम के रूप में बताई. उसने स्वीकार किया कि वह सड़क किनारे हाथगाड़ी लगाकर सब्जी बेच रहा था. पुलिस ने मौके पर पंचों की मौजूदगी में पंचनामा किया और आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लाया गया. इसके बाद उसके खिलाफ BNS की धारा 285 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।